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जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता के नियमो का पालन हेतु दिशानिर्देश दिए।

व्यक्ति बिना साक्ष्य के पचास हजार ₹ से अधिक लेकर नहीं चलेंगे, वाहनों पर पार्टियों के झंडे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग अनुमति के उपरांत ही लगाए -- जिला निर्वाचन अधिकारी।

*मैनपुरी* 13 अप्रैल 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-24 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जनपद में आचार संहिता लागू हो चुकी है, निर्धारित आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना साक्ष्य के रू. 50 हजार से अधिक की नकदी लेकर नहीं चल सकेंगे, वाहनों पर पार्टियों के झंडे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग अनुमति के उपरांत ही प्रातः 06 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा, निर्धारित समय के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा, केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही वाहन में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे, सरकारी वाहनों का प्रयोग किसी भी दशा में राजनैतिक कार्य में नहीं किया जा सकेगा।

श्री सिंह ने कहा कि निर्वाचन अवधि मे कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी राजनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा यदि कोई शासकीय कर्मी राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो इसे भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्यवाही होगी। उन्होने कहा कि किसी भी जुलूस, रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके अनुमति लेना अनिवार्य होगा, बिना पूर्व अनुमति के जुलूस, रैली के आयोजन को आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा, पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की निर्वाचन गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, शराब वितरण, प्रलोभन देकर किसी के पक्ष में मताधिकार करने, डराने-धमकाने को भ्रष्ट आचरण माना गया है, सभी राजनैतिक दल, पदाधिकारी ऐसा कृत्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन हो, किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय, साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी, दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी, किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नहीं किया जाएगा, ऐसी किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्रों के आस-पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध होगा, सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री यथा वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, झंडे लगाने की अनुमति नहीं होगी, सरकारी गेस्ट हाउस, शासकीय भवनों, कार्यालयों में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की अनुमति के उपरांत ही प्रचार सामग्री स्थापित की जा सकेगी। उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने, नकदी, शराब आदि पर पैनी नजर रखने के लिए जनपद में 12 उड़न दस्ता टीम, 13 स्थाई निगरानी टीम, 20 आदर्श आचार संहिता टीम, प्रत्याशियों के व्यय लेख पर निगरानी हेतु 04-04 व्यय टीम, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीमें तैनात की गई हैं, इसके अलावा पैड न्यूज पर निगरानी हेतु मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति गठित की गयी है, कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी बिना मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की स्वीकृति के बिना किसी भी दशा में प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित नहीं करा सकेंगे, प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन, अपील आदि प्रकाशित, प्रसारित कराने के लिए एम सी एम सी कमेटी के सम्मुख 24 घंटे पूर्व प्रकाशित, प्रसारित कराए जाने वाले मैटर सहित अनुमति हेतु आवेदन करना होगा।

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